छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पत्नी के द्वारा उचित आधार पर पति के विरुद्ध आपराधिक परिवाद या आपराधिक FIR दर्ज की गई हो अब पति इसे अपने प्रति क्रूरता दर्शाता है तो इस आधार पर पति को तलाक नहीं दिया जा सकता छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट matp290
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